सरकार ने वोटर आईडी और आधार कार्ड के बीच जुड़ाव के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। कानून मंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी, जिसके अनुसार अभी तक आधार को वोटर आईडी से जोड़ना शुरु नहीं हुआ है। आधार को लिंक करने के प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इसमें कोई निश्चित टारगेट नहीं है।
भारत निर्वाचन आयोग ने भी बताया है कि आधार को वोटर आईडी से जोड़ना अभी शुरु नहीं हुआ है और फॉर्म 6बी जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब तक, वोटर से जुड़ना आवश्यक नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से आधार को वोटर आईडी से लिंक कर सकते हैं।
कब तक जमा कर सकते हैं फॉर्म: अगर आप आधार को वोटर आईडी से लिंक करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 6बी जमा करना होगा, जिसकी डेडलाइन मार्च 2024 के आखिर तक बढ़ा दी गई है। इसमें एक साल की समय सीमा है।
वोटर आईडी क्यों है जरुरी: सेंट्रल मंत्री ने बताया कि चुनाव आयोग वोटर आईडी को संविधान के आर्टिकल 324 के तहत मतदाता लिस्ट को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी डेटा सुरक्षित रहता है और यदि किसी के पहचान पत्र में नाम नहीं है, तो उसको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा।
वोटर आईडी को लिंक करना नहीं जरुरी: सरकार ने आधार को वोटर आईडी से लिंक करने के लिए एक अभिप्रेत जारी की थी, लेकिन इस पर विपक्ष की आपत्ति के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि सभी के लिए यह जरुरी नहीं है। जो लोग चाहें, वह आधार से वोटर आईडी को लिंक करा सकते हैं।
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