भारत में साइबर क्राइम हर दिन होते हैं। सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को उनकी ही एडिट की हुई तस्वीरों से ब्लैकमेल किया जा रहा है जब किसी व्यक्ति से पैसे लूटे जा रहे हैं। रिमोट कंट्रोल एप के माध्यम से किसी के फोन को हैक किया जा रहा है, फिर खाता खाली करके किसी को कुरियर डिलीवरी के नाम पर चूना लगाया जा रहा है।
रिमोट कंट्रोल एप के माध्यम से किसी के फोन को हैक किया जा रहा है, फिर खाता खाली करके किसी को कुरियर डिलीवरी के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। कुछ लोगों के पैसे सही जानकारी होने पर वापस मिल जाते हैं। साथ ही, कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपमानित होने से बच जाते हैं। सरकार ने साइबर क्राइम या फ्रॉड की शिकायत करने के लिए एक पोर्टल बनाया है, जहां आप किसी भी साइबर क्राइम की शिकायत कर सकते हैं।
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत कैसे करें?
1930 पर फोन करके शिकायत कर सकते हैं अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है। आप https://cybercrime.gov.in/ पर लिखित शिकायत भी कर सकते हैं।
इस वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, होमपेज पर शिकायत दर्ज करें बटन पर क्लिक करें। अगले पेज पर नियम और शर्तें पढ़ें और उनका अनुमोदन करें।
- "अन्य साइबर अपराध रिपोर्ट करें" बटन पर क्लिक करें।
- 'नागरिक लॉगिन' विकल्प चुनें और नाम, ईमेल और फोन नंबर की जानकारी भरें।
- प्राप्त ओटीपी को अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर पर दर्ज करें, फिर कैप्चा भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर साइबर अपराध की सूचना दें।
- इस फॉर्म में चार भाग हैं: सामान्य जानकारी, पीड़ित जानकारी, साइबर अपराध की जानकारी और प्रीव्यू।
- प्रत्येक भाग में पूछा गया विवरण दें।
- पूर्ण विवरण देखने के बाद, "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।
- अब एक नए पेज पर स्क्रीनशॉट, मोबाइल नंबर और अन्य फाइलें अपलोड करें, फिर "सेव एंड नेक्स्ट" पर क्लिक करें।
- पूर्ण विवरण प्राप्त करें और फिर "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।
- आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा जो बताता है कि आपकी शिकायत दर्ज की गई है।
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